दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को उन गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को शिक्षा निदेशालय की मंजूरी के बिना फीस बढ़ोतरी की अनुमति दे दी जिन्हें भूमि स्वामित्व वाली एजेंसी द्वारा जमीन आवंटित की गई।

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/2ZqOVyd

Post a Comment

Previous Post Next Post