दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को उन गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को शिक्षा निदेशालय की मंजूरी के बिना फीस बढ़ोतरी की अनुमति दे दी जिन्हें भूमि स्वामित्व वाली एजेंसी द्वारा जमीन आवंटित की गई।

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