आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि केंद्र सरकार एक योजना लेकर आई है जिसके तहत कोविड-19 के मद्देनजर छह महीने के मोरोटोरियम की अवधि के लिए कर्जदारों को चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच अंतर अनुग्रह राशि के तौर पर दिया जाएगा।
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