इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा है कि प्रथम दृष्टया मामला संज्ञेय अपराध का प्रतीत होता है, इसलिए FIR में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है. विधायक विजय मिश्रा पहले से ही आगरा जेल में हैं, जबकि केस के अन्य आरोपी फरार हैं.

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