बाल आयोग ने एसएसपी देहरादून को राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश का हवाला देते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जिसमें बिना कोर्ट की मंजूरी के किसी नाबालिग बच्चे का DNA टेस्ट नहीं किया जा सकता है.  

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