हाईकोर्ट (HC) ने कहा कि कोविड-19 की वजह से लगाए गए प्र‌तिबंध न तो मनमाने हैं और न ही अकारण हैं. संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार निर्बाध न‌हीं है और राज्य को अधिकार है कि वह इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है.

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