आदेश के मुताबिक कोविड-19 संक्रमण के चलते न्यायिक कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है, जिसका असर मुकदमों की सुनवाई पर पड़ रहा है. इसलिए यह आदेश दिया गया है.

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