एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) के विशेष जज पवन कुमार राय ने कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है, जिसकी विवेचना जारी है. लिहाजा इस स्तर पर जमानत देने का कोई औचित्य नहीं है.

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