अनिल मिश्र और 61 अन्य की याचिकाओं में कहा गया है कि वे पहले से सहायक अध्यापक के तौर पर पढ़ा रहे हैं. उन्होंने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती (69000 Assistant Teachers Recruitment) में अन्य जिलों से काउंसिलिंग के लिए आवेदन किया है मगर उनको इसके लिए अनुमति नहीं दी जा रही है.

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