कोरोना वायरस के चलते अस्पतालों में मरने वाले मरीज या संदिग्ध शवों को लेकर दिल्ली सरकार ने महामारी अधिनियम के तहत नए आदेश जारी किए हैं, जिसके अनुसार शव को दो घंटे के भीतर मोर्चरी तक पहुंचाना होगा। 

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