अभी तक के नियम के अनुसार यदि किसी काश्तकार की मौत हो जाती है तो जमीन उसके लड़के या लड़की के नाम ही ट्रांसफर होती थी लेकिन, नये नियमों के तहत ये ट्रांसजेंडर (Transgender) को भी ट्रांसफर हो सकेगी.

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