हाईकोर्ट ने कहा है कि अलग से आदेश देने की आवश्यकता नहीं है. यह आदेश चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने सुशीला देवी की आपराधिक जनहित याचिका पर दिया.

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