हाईकोर्ट ने कहा है कि अलग से आदेश देने की आवश्यकता नहीं है. यह आदेश चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने सुशीला देवी की आपराधिक जनहित याचिका पर दिया.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2XCEepL
हाईकोर्ट ने कहा है कि अलग से आदेश देने की आवश्यकता नहीं है. यह आदेश चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने सुशीला देवी की आपराधिक जनहित याचिका पर दिया.
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